राज्य के राज्यपाल ,नियुक्ति और कार्यकाल
भारत गणराज्य में एक राज्यपाल 28 राज्यों में से प्रत्येक राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। राज्यपाल को भारत के राष्ट्रपति द्वारा 5 साल की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर पद धारण करते हैं। अगर किसी राज्य के राज्यपाल के काम से राष्ट्रपति संतुष्ट ना हो तो वह उस राज्यपाल को तय अवधि से पहले भी हटा सकते हैं |
राज्य सरकार के मुखिया
राज्यपाल राज्य सरकार का प्रमुख होता है, राज्य सरकार की सभी कार्यकारी कार्रवाई राज्यपालों के नाम पर की जाती है, लेकिन राज्यपाल को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में लोकप्रिय रूप से निर्वाचित मंत्रिपरिषद की सलाह लेनी चाहिए जो वास्तव में राज्य स्तर पर कार्यकारी अधिकार रखती है।
राज्यपाल की शक्तियां
भारत के संविधान ने राज्य के राज्यपाल को अपने विवेक से कार्य करने की शक्तियां दी हैं जैसे कि राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करने वाले मंत्रालय को नियुक्त करना या खारिज करना या राष्ट्रपति की सहमति के लिए रिजर्व बिल
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राज्यपाल पद के लिए पात्रता
1. कोई भी व्यक्ति राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि वह भारत का नागरिक न हो और 35 वर्ष की आयु पूरी न कर चुका हो।
2. संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए | राज्यपाल किसी भी राज्य के विधानमंडल के सदन के संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा यदि वह संसद के किसी भी सदन का या ऐसे किसी भी राज्य के विधानमंडल के सदन का सदस्य है, तो यह समझा जाएगा कि उसने अपनी सीट खाली कर दी है वह सदन जिस तारीख को वह राज्यपाल के रूप में अपना पद ग्रहण करता है।
3. किसी भी राज्य का राज्यपाल कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा।
परिलब्धियां और भत्ते
राज्यपाल अपने सरकारी आवासों के उपयोग के लिए किराए के भुगतान के बिना हकदार होंगे और शेल भी ऐसे परिलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों के हकदार होंगे जो संसद द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं।
एक साथ शासन
यदि कोई व्यक्ति एक साथ दो राज्यों के राज्यपाल का पद धारण करता है तो उसकी परिलब्धियाँ और स्वयं को देय भत्ते उसी अनुपात में राज्यों के बीच आबंटित किए जाते हैं।
मान लीजिए कोई एक राज्यपाल एक ही समय में दो राज्य पंजाब और हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल है तो उसको पंजाब और हिमाचल के कोष से आधा आधा वेतन दिया जाएगा |
राज्यपाल का इस्तीफा
अगर किसी कारण किसी राज्य के राज्यपाल को अपना त्यागपत्र देना हो तो वह राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति को अपने लिखित अभिभाषण में अपना त्यागपत्र सौंप सकता है।
(F A Q) Frequently Asked Questions
उत्तर डॉ राजेंद्रर प्रसाद
उत्तर सर्वपल्ली राधाकृष्णन
उत्तर जगदीप धनकड़
उत्तर राष्ट्रपति
उत्तर राष्ट्रपति
उत्तर मान लीजिए कोई एक राज्यपाल एक ही समय में दो राज्य पंजाब और हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल है तो उसको पंजाब और हिमाचल के कोष से आधा आधा वेतन दिया जाएगा|
उत्तर 35 वर्ष
उत्तर अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति या राज्यपाल बनता है तो तो उस व्यक्ति को पद की शपथ लेने त्यागपत्र देना पड़ता है यह जरूरी नहीं कि वह पूर्व में किसी भी सदन (लोकसभा ,राज्यसभा या विधान परिषद) का सदस्य रहा हो ।
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