पासपोर्ट और वीजा में अंतर- Difference Between Passport And Visa In Hindi
पासपोर्ट और वीजा के बीच के अंतर को लेकर बहुत से लोगों को पता नहीं होता है। उन्हें ये भी नहीं पता होता कि पासपोर्ट का इस्तेमाल कब और वीजा का उपयोग कब किया जाता है।
पासपोर्ट और वीजा में क्या अंतर होता है
अगर आपको भी पासपोर्ट और वीजा के बीच में सही अंतर नहीं पता है तो ये जानकारी आपके बड़े काम आएगी।
जब भी हम विदेश यात्रा के बारे में बात करते हैं, तो ज्यादातर लोगों के मन में एक आम प्रश्न जरूर आता है कि पासपोर्ट और वीजा के बीच में क्या अंतर है? बहुत से लोगों को तो यह लगता है कि पासपोर्ट और वीजा दोनों एक ही एक चीज है। लेकिन हम आपको बता दें, ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप विदेश यात्रा करते समय एक चीज भूल जाएंगे, तो काम चल जाएगा। दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इस लेख में हम आपको बताने वाले हैं, वीजा और पासपोर्ट क्या है और इनके बीच के अंतर के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं.....
पासपोर्ट क्या है -
विदेश यात्रा के दौरान पासपोर्ट व्यक्ति की पहचान बताने वाला एक दस्तावेज होता है। पासपोर्ट से व्यक्ति की पहचान और राष्ट्रीयता का पता चलता है। पासपोर्ट में व्यक्ति की फोटो, नागरिकता, नाम, माता-पिता का नाम, लिंग, जन्म तारीख जैसी जानकारी होती है। अगर आप किसी एक देश से दूसरे देश जा रहे हैं, तो अन्य दस्तावेजों के साथ-साथ पासपोर्ट भी साथ में ले जाना अनिवार्य होता है। पासपोर्ट दूसरे देश में किसी भी व्यक्ति के लिए एक तरह से पहचान पत्र का काम करता है। विदेश जाने से पहले व्यक्ति को पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना पड़ता है। अगर व्यक्ति का पासपोर्ट और अन्य डॉक्युमेंट्स बिलकुल सही हैं, तब उसका वीजा जारी किया जाता है।
पासपोर्ट कितने प्रकार के होते हैं - Type Of Passport In Hindi
आपको बता दें, पासपोर्ट 5 प्रकार के होते हैं - साधारण पासपोर्ट, आधिकारिक पासपोर्ट, राजनयिक पासपोर्ट, अस्थायी पासपोर्ट और फैमिली पासपोर्ट।
साधारण पासपोर्ट को टूरिस्ट पासपोर्ट भी कहते हैं। यह पासपोर्ट उन नागरिकों को दिया जाता है जो विदेश घूमने के लिए जा रहे हैं।
आधिकारिक पासपोर्ट को सर्विस पासपोर्ट भी कहा जाता है। इस पासपोर्ट को उसे दिया जाता है, जो किसी देश का सरकारी कर्मचारी है। इस पासपोर्ट का उपयोग तब किया जाता है जब व्यक्ति सरकारी कामकाज से विदेश यात्रा करने जा रहा हो।
राजनयिक पासपोर्ट कार्य संबंधी विदेश यात्रा के लिए वाणिज्य दूतावासों या राजनयिकों को दिया जाता है।
अस्थाई पासपोर्ट को आपातकाल के दौरान इस्तेमाल किया जाता है, जैसे अगर किसी व्यक्ति ने अपना पासपोर्ट खो दिया होता है, तब अस्थाई पासपोर्ट बनवाया जाता है। यह पासपोर्ट टूरिस्ट्स के अपने देश लौटने तक वैलिड रहता है।
फैमिली पासपोर्ट परिवार के लिए बनवाया जाता है। इसमें परिवार के हर सदस्य को पासपोर्ट न देकर एक फैमिली पासपोर्ट बनवाया जाता है।
वीजा क्या है - What Is Visa In Hindi
वीजा एक प्रकार की आधिकारिक अनुमति है, जो किसी व्यक्ति को विदेश में घूमने, रहने और कार्य करने के लिए लेनी पड़ती है। वीजा से आप किसी भी देश में निर्धारित समय के लिए रह सकते हैं। जिस देश में आप घूमने, रहने या कार्य करने का प्लान बना रहे हैं, ये अनुमति उस देश के सरकारी अधिकारी द्वारा दी जाती है। कई देशों में जाने से पहले हमें वीजा अप्लाई करना पड़ता है, लेकिन बहुत से देश ऐसे भी हैं जहां वीजा ऑन अराइवल की सुविधा भी होती है। कुछ देशों में वीजा अप्लाई करने के लिए पहले इंटरव्यू और मेडिकल स्क्रीनिंग की जरूरत पड़ती है।
वीजा के प्रकार -
पासपोर्ट की तरह ही वीजा भी कई तरह का होता है, जैसे टूरिस्ट वीजा, ट्रांजिट वीजा, बिजनेस वीजा और स्टूडेंट वीजा
टूरिस्ट वीजा उन लोगों को प्रदान किया जाता है, जो विदेश घूमने के लिए जा रहे होते हैं।
यह वीजा केवल पांच या उससे काम दिनों के लिए प्रदान किया जाता है, यह किसी एक देश से दूसरे देश पहुंचने के लिए जारी किया जाता है।
बिजनेस वीजा उन व्यवसायियों के लिए जारी किया जाता है, जो विदेश किसी व्यवसाय के लिए जा रहे होते हैं।
स्टूडेंट वीजा उन छात्रों को प्रदान किया जाता है, जो विदेश में पढ़ने के लिए जा रहे होते हैं।
पासपोर्ट और वीजा में अंतर- Difference Between Passport And Visa In Hindi
अगर सीधे शब्दों में कहें तो पासपोर्ट विदेश में जाने के लिए एक पहचान पत्र के रूप में बनवाया जाता है, लेकिन अगर वो व्यक्ति निर्धारित समय से ज्यादा वहां घूमना, रहना, बिजनेस करना या पढ़ना चाहता है, तब उसे उस देश की सरकार द्वारा वीजा जारी किया जाता है।